कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश गिराहबंद अधिनियम के न्यायालय ने गैगस्टर के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियुक्त रोहित निवासी सिरसा कपिल फतेहगढ के खिलाफ पटियाली पुलिस ने 14 जून 2024 को गैगस्टर का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली तथा पुलिस पर झूठा फंसाने का अरोप लगाया। अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।