कासगंज। विशेष न्यायाधीष एसीएसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने गो मांस तस्करी के दो आरोपियों की जमानत नहीं दी। आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पटियाली पुलिस ने बदरुद्दीन को पुलिस ने गोमांस की खाल के साथ गिरफ्तार किया। उसने अपने साथी परवेज अंसारी, कल्लू अंसारी मैकूं अंसारी के नाम पुलिस को बताए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दी। आरोपी कल्लू अंसारी मैकूं अंसारी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करने की अपील की। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। संवाद