कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माउज बिन आसिम के न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ग्राम बुरहाना मिरहची एटा निवासी ओमकार सिंह का गांव के ही आदेश, उमेश, अखिलेश, अजय से मेंड़ को लेकर विवाद चल रहा है। 23 जनवरी 2019 को ओमकार के पुत्र संतोष व संत कुमार अमांपुर से ट्रैक्टर से खाद लेकर आ रहे थे। तभी रास्ते में चारों आरोपी मिल गए और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर तमंचा से फायर कर दिए, जिससे वे घायल हो गए। इस मामले की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी अखिलेश ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।