फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं

Sun, 26 Nov 2023 11:37 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
विज्ञापन
विज्ञापन
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने व उसकी वीडियो वायरल कर देने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन

सिढ़पुरा क्षेत्र की बालिका से वेद कुमार व अजय ने दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी वीडियो व अश्लील फोटो बना लिए। जिनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इस बात की जानकारी उसके पिता को हुई तो पूछताछ की गई। तब बालिका ने मामले की जानकारी दी। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी वेद ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें