फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Fri, 23 Jun 2023 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
विज्ञापन
विज्ञापन
कासगंज । विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट केे जज आदित्य चतुर्वेदी ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन


क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 15 मई 2023 को पड़ोसी फौजी अगवा कर ले गया। जब किशोरी रात को अपने कमरे में नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश करते ट्रेन से जाने की जानकारी मिली। इसके बाद जब किशोरी के परिजन फौजी के घर गए तो वह नहीं मिला। इस मामले में आराेपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी जमानत अर्जी न्यायालय में दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी की और जमानत का विरोध किया । इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें