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Agra News: हत्या के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

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कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने हत्या के आरोपी नरवेश को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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वादी मुकदमा ओमेंद्र 01.अप्रेल .2019 को पटियाली थाने में मामला दर्ज कराया। उसका भाई महेश 29 मार्च 2019 को ग्राम मई गूजन अलापुर बदायूं में डा. नरवेश के यहां जाने की कहकर गया। दोपहर 1 बजे उसकी पिता राजेश्वर से बात हुई। इसके बाद जब फोन किया तो एक लड़की ने फोन उठा कर बोला की महेश अभी सो रहा है। उसने अपना नाम पूजा बताया। उसका शव 30 माई 2019 को पटियाली कोतवाली क्षेत्र में उसका शव एवं बाइक बरामद हुई। इस मामले डा. नरवेश, पूजा, वीरेंद्र, वीनेश, विनोद को नामजद किया गया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया।
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