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Agra News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट शिखा प्रधान के न्यायालय ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 30 अप्रैल 2022 को घर पर अकेली थी। इसी बीच गांव का ही निवासी मुकेश एवं उसका रिश्तेदार बौबी निवासी लल्लू खेड़ा, मारहरा एटा उसके घर पर आए ओर उसको बहला फुसला कर ले गए। जब उसके पिता व अन्य परिजन घर पर आए तो युवती को न पाकर चिंतित हो गए। उसकी तलाश शुरू कर दी गई। इसके 3 मई को उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। इसके बाद गांव के ही लोगों ने युवती को गांव के मुकेश व बौबी द्वारा ले जाने की जानकारी मिली तो मुकेश के परिजनों से युवती को वापस करने के लिए बोला गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। गांव में पंचायत भी बैठी। कोई नतीजा न निकलने पर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस के दबाव के बाद आरोपी 18 जून को उसे गोरहा नहर पर छोड़कर चले गए। जाते समय आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की बात बताई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी बौबी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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