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Mainpuri News: सहकारी बैंक ने जारी किया 8618 कर्जदार किसानों को नोटिस, दी यह चेतावनी

Sun, 18 Sep 2022 03:13 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी

सार

जिला सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं से ऋण लेने वाले 8618 किसानों को बैंक प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। बैंक प्रशासन का लक्ष्य अब इस धनराशि को वसूल करना है।
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जिला सहकारी बैंक मैनपुरी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मैनपुरी में जिला सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं से ऋण लेने वाले 8618 किसानों को बैंक प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। उन्हें ऋण जमा करने के लिए चेतावनी देते हुए अंतिम मौका दिया गया है। 30 सितंबर तक ऋण जमा न करने पर बकाएदारों की आरसी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद राजस्व बकाए की तरह तहसील प्रशासन ऋण की धनराशि की वसूली करेगा। 
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किसानों को जिला सहकारी बैंक किसानों को न्यूनतम ब्याज पर ऋण देता है, जिसको जमा करने करने की सीमा निर्धारित है। लेकिन जिले के 8618 किसानों ने सहकारी बैंक से ऋण लेने के बाद धनराशि जमा नहीं की। कई बार शाखा प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों ने किसानों से संपर्क कर ऋण की धनराशि जमा करने के लिए उनसे अनुरोध किया। लेकिन किसानों ने बैंक की गुहार को अनसुना कर दिया। इस पर बैंक प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। 

तत्काल बकाया धनराशि जमा करने की चेतावनी 

इस दौरान बैंक प्रशासन ने सभी 8618 बकाएदार किसानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में किसानों को चेतावनी दी गई है कि वे तत्काल बकाया धनराशि जमा कर दें। बैंक ने बकाया राशि जमा करने के लिए 30 सितंबर की तिथि नियत की है। नोटिस में बताया गया कि तीस सितंबर तक बकाया धनराशि जमा नहीं की गई तो उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। इसके बाद राजस्व विभाग कुर्की कर ऋण की वसूली करेगी।

बता दें कि 8618 किसानों पर 19.64 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में बकाया है। इससे बैंक का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इसीलिए बैंक प्रशासन का लक्ष्य अब इस धनराशि को वसूल करना है।

17 साल पुराने हैं सैकड़ों ऋण लेने वाले 

जिला सहकारी बैंक प्रशासन द्वारा जिन किसानों को नोटिस जारी की गई, उनमें सैकड़ों किसान ऐसे हैं, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक पूर्व बैंक से कर्ज लिया था, इसके बाद आज तक उन्होंने धनराशि नहीं लौटाई। ऐसे किसानों पर बैंक प्रशासन का विशेष जोर है। हर हाल में इन किसानों से ऋण की वसूली की जानी है। 

एक मुश्त समझौता योजना भी हो रही संचालित 

बकाया ऋण चुकाने में सहूलियत देने के लिए जिला सहकारी बैंक द्वारा एक मुश्त समझौता योजना भी संचालित की जा रही है। ये योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत अलग-अलग समय सीमा के ऋण में अलग-अलग छूट का प्रावधान है। 

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अमित त्यागी ने बताया कि 31 मार्च 1997 से पूर्व के ऋण पर केवल मूलधन देना होगा, उनसे कोई ब्याज नहीं लगेगा। वहीं एक अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2012 तक के ऋण पर मूलधन व उतना ही ब्याज जमा करना होगा। इसके अलावा एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य ब्याज पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 
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बैंक शाखावार बकाएदार और बकाया धनराशि 

         
शाखा का नाम       बकाएदार धनराशि 
मैनपुरी 897  2.50 करोड़
कुरावली 984   1.96 करोड़ 
भोगांव 810 1.90 करोड़
बेवर 450 63 लाख 
नवीगंज 204 53 लाख
जागीर 710 87 लाख
करहल 520 1.19 करोड़
सहन 670 1.20 करोड़
बरनाहल 548 1.43 करोड़ 
दिहुली 62 नौ लाख
घिरोर 822 2.28 करोड़
औंछा 553 98 लाख
किशनी 540 2.08 करोड़ 
कुसमरा 848 1.94 करोड़
कुल  8618 19.64 करोड़ 


 सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक अमित त्यागी ने बताया कि जिले के 8618 किसानों पर जिला सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋण की 19.64 करोड़ धनराशि बकाया है। उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। वे 30 सितंबर तक ऋण जमा कर एक मुश्त समझौता योजना का लाभ भी ले सकते हैं। इसक बाद आरसी जारी कराते हुए वसूली की कार्रवाई की जाएगी। 
 
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