आयोग के सामने प्रस्तुत किए प्रमाण
हरदीप ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। बताया कि दुकानदार ने कंपनी का सामान दिखाकर हार्डवेयर का दूसरा सामान दे दिया। यह सामान चार महीने में ही खराब हो गया। शिकायत करने पर दुकानदार ने सामान नहीं बदला। याचिका में उन्होंने दुकानदार से मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने आयोग के सामने प्रमाण भी प्रस्तुत किए।
आयोग ने ब्याज के साथ मुआवजा देने को कहा
मानसिक कष्ट के मिलेंगे छह हजार
हरदीप सिंह को हुए मानसिक कष्ट के लिए दुकानदार पीड़ित हरदीप को एक महीने में छह हजार रुपये का भुगतान करेगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने आदेश में कहा कि एक महीने में रुपया नहीं मिलने पर पीड़ित रुपया पाने के लिए दोबारा मुकदमा दायर कर सकेगा।