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दस वर्ष गारंटी का सामान चार माह में खराब: उपभोक्ता आयोग पहुंचा पीड़ित, अब ब्याज के साथ जुर्माना देगा दुकानदार

Mon, 19 Jun 2023 04:34 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

मैनपुरी में दस वर्ष गारंटी का सामान चार माह में खराब हो गया। इस पर पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग ने दुकानदार को ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया है। 
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उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सोमवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गारंटी अवधि में हार्डवेयर का सामान खराब होने के मामले की सुनवाई की। इस दौरान आयोग ने दुकानदार को एक महीने में पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही उसे हुई मानसिक पीड़ा के बदले भी जुर्माना देने का आदेश दिया। मामले में दुकानदार द्वारा सुनवाई नहीं करने पर पीड़ित ने याचिका दायर की थी। 

दुकानदार ने दी थी दस वर्ष की गारंटी

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कुरावली रोड स्थित जज कॉलोनी के पास का है। यहां के रहने वाले हरदीप सिंह ने राधारमण रोड स्थित शिव गौरी ट्रेड़िंग कंपनी के मालिक जितेंद्र सिंह से 10 मई 2022 को हार्डवेयर का सामान खरीदा था। खरीदे गए सामान का 12535 रुपया भी दुकानदार को भुगतान किया। दुकानदार ने हार्डवेयर के सामान की दस वर्ष की गारंटी दी।

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आयोग के सामने प्रस्तुत किए प्रमाण

हरदीप ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। बताया कि दुकानदार ने कंपनी का सामान दिखाकर हार्डवेयर का दूसरा सामान दे दिया। यह सामान चार महीने में ही खराब हो गया। शिकायत करने पर दुकानदार ने सामान नहीं बदला। याचिका में उन्होंने दुकानदार से मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने आयोग के सामने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। 

आयोग ने ब्याज के साथ मुआवजा देने को कहा

दुकानदार जितेंद्र ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपना पक्ष रखा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशि भूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में कहा गया कि दुकानदार एक महीने में पीड़ित को 6390 रुपया मुआवजा दे। इस धनराशि पर छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। 

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मानसिक कष्ट के मिलेंगे छह हजार

हरदीप सिंह को हुए मानसिक कष्ट के लिए दुकानदार पीड़ित हरदीप को एक महीने में छह हजार रुपये का भुगतान करेगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने आदेश में कहा कि एक महीने में रुपया नहीं मिलने पर पीड़ित रुपया पाने के लिए दोबारा मुकदमा दायर कर सकेगा।
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