मैनपुरी। थाना दन्नाहार क्षेत्र के गांव देवामई में छोटे भाई की पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले जेठ की अग्रिम जमानत प्रभारी अपर जिला जज प्रथम चंपत सिंह ने खारिज कर दी है। पुलिस मामले की जांच करने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज चुकी है।
थाना दन्नाहार के देवामई निवासी मंजीत की शादी सीमा के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके दो पुत्रियां हुईं। बेटा नहीं होने पर ससुराल के लोग उसको परेशान करने लगे। बेटा नहीं होने की बात कहकर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ससुराल के लोगों द्वारा उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया। सीमा ने प्रताड़ना से तंग आकर पांच अगस्त 2022 को फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।
जानकारी होने पर सीमा के भाई ने 6 अगस्त को थाना दन्नाहार में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद सीमा के जेठ मनोज उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। पुलिस का दबाव बढऩे पर मनोज ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। आत्महत्या के लिए उकसाने वाले जेठ की अग्रिम जमानत प्रभारी अपर जिला जज प्रथम चंपत सिंह ने खारिज कर दी है।