आगरा। बकाया बिजली बिल के घरेलू, नलकूप व वाणिज्य उपभोक्ताओं के लिए बृहस्पतिवार से लागू एक मुश्त समाधान योजना में बिल संशोधन का लाभ भी मिलेगा। शहर में टोरंट के बिलों पर भी यह सुविधा मिलेगी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित किशोर ने बताया कि 30 अक्तूबर तक बिल जमा कराने वाले बकाएदारों का 100 प्रतिशत जुर्माना व ब्याज माफ है। गलत बिल ठीक कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, व्हाट्सएप व 1912 पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैनुअल संशोधन के लिए अधिशासी अभियंता व एसडीओ से उपकेंद्रों पर संपर्क किया जा सकता है। फिर भी उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई हो तो वह 1912 पर कॉल करें। ब्यूरो