कासगंज। देसी मांगुर मछली की आड़ में थाई मांगुर मछली का कारोबार करने पर रोक लगाई गई है। यदि कोई भी विदेशी मांगुर मछली का कारोबार करेगा तो उसके स्टॉक का मिलान कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विदेशी मांगुर के स्टॉक को नष्ट किया जाएगा। जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने कासगंज, सहावर और पटियाली के एसडीएम को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं।
जिलाधिकारी ने आदेशों में कहा है कि थाई मांगुर मछली का पालन मत्स्य बीज आयात, संचय, मछली का परिवहन, बिक्री अपने तहसील क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रतिबंधित कराएं। राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से थाई मांगुर मछली के बारे में जानकारी जुटाई जाए। यदि कोई भी मत्स्य पालक थाई मांगुर मछली का पालन करता है, तो उसे नोटिस जारी करके कार्रवाई सुनिश्चित करें। कहीं भी जानकारी मिलने पर मत्सय विभाग के अधिकारियों और पुलिसबल के साथ कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्टॉक विनिष्टीकरण में व्यय होने वाली धनराशि मत्स्य पालक से वसूल की जाएगी।