छोटे भाई की हत्या के आरोपी युवक की जमानत खारिज
गांव के बाहर साथियों की मदद घटना को दिया था अंजाम
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी।
थाना कुरावली क्षेत्र में तीन महीने पहले साथियों की मदद से छोटे भाई की पीट पीटकर हत्या करने वाले बड़े भाई की जमानत अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने खारिज कर दी है। घटना को गांव के बाहर उसने अपने साथियों की मदद से अंजाम दिया गया था।
थाना कुरावली क्षेत्र के चंद्रपुरा निवासी कप्तान सिंह चार मार्च 2023 की सुबह आठ बजे अपनी पत्नी सुनीता के साथ घर पर थे। तभी उसके बड़े डालचंद्र उर्फ कन्हैया ने उसके दरवाजे पर पहुंचकर गालियां दीं। उस पर हमला करने की कोशिश की तो वह भागकर घर में घुस गया। शाम को कप्तान सिंह गांव के बाहर रजबहा किनारे अपने खेत की फसल को देखने गया था। जब कप्तान सिंह खेत पर था तभी डालचंद्र अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसने कप्तान सिंह की पीट पीटकर हत्या कर दी।
शोरगुल सुनकर जब गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो डालचंद्र मौके से भाग गया। सुनीता ने डालचंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने डालचंद्र को जेल भेज दिया। उसने जमानत पाने के लिए आवेदन किया। जमानत की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां के न्यायालय में हुई। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने डालचंद्र की जमानत खारिज कर दी है।