मैनपुरी। थाना एलाऊ के गांव अघार में एक मकान के बाहर रखी झोपड़ी में आग लगाकर नुकसान करने वाले पिता सहित दो पुत्रों की अग्रिम जमानत का आवेदन अपर जिला जज प्रथम ने खारिज कर दिया है।
अघार निवासी शिवचरन के मकान के बाहर रखी झोपड़ी में 11 जून 2013 की रात को आग लगा दी गई। झोपड़ी में भूसा सहित घरेलू सामान रखा हुआ था। शिवचरन ने गांव के ही ओमकार सहित उनके पुत्र सतेंद्र और कवेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुकदमे की सुनवाई सिविल जज के न्यायालय में की जा रही है। झोपड़ी में आग लगाकर नुकसान करने वाले पिता सहित दो पुत्रों ने अग्रिम जमानत पाने के लिए जिला जज के न्यायालय में आवेदन किया। अग्रिम जमानत की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां के न्यायालय में हुई। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। अग्रिम जमानत का आवेदन अपर जिला जज प्रथम ने खारिज कर दिया है।
जानलेवा हमला करने वाले की जमानत मंजूर
मैनपुरी। करहल के मोहल्ला बाग वृंदावन निवासी जानलेवा हमला करने के एक आरोपी की अग्रिम जमानत का आवेदन जिला जज ने मंजूर कर लिया है। बाग वृंदावन निवासी रामशंकर ने मोहल्ले के ही शिवकुमार उर्फ भोले, हरेंद्र, सुखदेव, नवनीत के खिलाफ घर में घुसकर जानलेवा हमला करके मकान को बाहर से बंद कर देनेे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिवकुमार ने अग्रिम जमानत पाने के लिए जिला जज के न्यायालय में अपने अधिवक्ता पवनेंद्र मिश्रा के माध्यम से आवेदन किया। जिला जज अनिल कुमार ने की अग्रिम जमानत का आवेदन मंजूर कर लिया है।