कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने बालिका की हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत के लिए दिए निर्दोष होने के तर्क को स्वीकार नहीं किया।
सोरों के बरकुला निवासी शिव प्रसाद एवं रवी, सोमवीर के मध्य मंदिर के प्रसाद को लेकर 25 अक्तूबर 2022 को झगड़ा हो गया। इसके बाद रवि के पक्ष के लोगों ने सूबेदार, सोनू, प्रवेश, विशाल को बुला लिया। आरोपियों ने शिव प्रसाद व उसके परिजनों की मारपीट कर दी। इसके बाद फायर करते हुए गांव में घूमने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। आरोपियों ने घर के सामने सड़क पर खड़ी शिव प्रसाद की पुत्री मीना को गोली मार दी। शिव प्रसाद ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोनू ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।