आगरा। दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो बनाने, उसे वायरल करने, लाखों रुपये वसूलने के मामले में आरोपी प्रांशु की जमानत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने खारिज कर दी। उसकी ओर से प्रार्थनापत्र दिया गया है। वह थाना कमला नगर क्षेत्र के रेणुका बाग का निवासी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के भाई ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 2 साल पहले उनकी 14 वर्षीय बहन को आरोपी प्रांशु, अभिषेक, अरुण और नीलम ने धमकाकर अपनी बातों में फंसा लिया। अभिषेक ने बहन को अपने घर बुलाकर दुष्कर्म किया। आरोपी प्रांशु और अरुण ने आपत्तिजनक वीडियो बनाए, जिसमें नीलम ने उनका साथ दिया। ब्लैकमेल कर 4 से 5 लाख रुपये वसूले। इससे ज्यादा रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने बहन की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे। संवाद