मैनपुरी। करहल के गांव में जानलेवा हमले के एक आरोपी की जमानत जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता के तर्क के बाद सोमवार को न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। करहल क्षेत्र के गांव तालिबपुर निवासी धर्मवीर सिंह ने केस दर्ज कराया था। बताया कि 23 मई को शाम करीब 7 बजे शोरूम नवाढेडा से घर वापस लौट रहे थे तभी गांव में घर से 100 मीटर पहले से घात लगाए बैठे अनिरूद्ध यादव, विनीत यादव, शुभम(बैट्री), अनिल यादव, करन सिंह, संदीप यादव और बबलू यादव ने सरिया व तमंचे से प्रार्थी के भाई नैमत को पीटकर घायल कर दिया था। पुलिस ने जांच के बाद जानलेवा हमले की धारा बढ़ाई थी। उक्त मामले में नामजद आरोपी करन सिंह ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि जमानत का प्रार्थनापत्र देने वाले करन सिंह पर कई अपराधिक मामले दर्ज है। शासकीय अधिवक्ता के तर्क के बाद न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है।