कासगंज। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के 10 आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। पटियाली क्षेत्र के गांव बिजौरा में 21 नवंबर को गांव के निवासी अशोक के घर में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। हिंदू समाज के लोगों को लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा था। इसके साथ ही हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द भी बोले जा रहे थे। पुलिस को जब इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस ने मौके से अशोक के अलावा सुनील, सूरज, अजय नायक, गबधू सिंह निवासी हीरापुर खोजपुर, हेमंत निवासी बैसपाड़ा मंगलदाई दारांग असम, महावीर निवासी पथरौला धौलपुर राजस्थान, प्रकाश निवासी टंग्गैल मुल्लाना अंबाला हरियाणा, संतोष निवासी मोहिद्दीनपुर, वालिदपुर, मऊ, पिजुस मौल्सम निवासी धासरा अंबाला धलाई त्रिपुरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।