कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने भतीजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी चाचा को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।गंजडुंडवारा क्षेत्र के एक गांव में अपनी शादी सुदा भतीजी के घर में उसका चाचा मिलक सिंह दो अन्य साथियों के साथ घुस आया और सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। जिसमें से दो की जमानत हो गई। मिलक सिंंह ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए अपराध को गंभीर प्रकृति का बताया और जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।