कासगंज। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हेमेंद्र स्वरूप ने जानकारी दी है कि अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख प्रति वर्ष से अधिक न हो पुत्री शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा। प्रथम आवत-प्रथम पावत के सिद्धांत के लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा।