सास-ससुर की अग्रिम जमानत खारिज
मैनपुरी। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहू का उत्पीड़न करने वाले ससुर और सास की अग्रिम जमानत अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने खारिज कर दी है। उनको नियमित जमानत कराने के लिए न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा।
कानपुर के बादशाही नाका सब्जी मंडी निवासी नरेश गुप्ता तथा उनकी पत्नी विजया गुप्ता के खिलाफ उनकी पुत्रवधू सोनल ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उत्पीड़न करने, मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट करके घर से निकाल देने, जान से मारने का प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जांच के दौरान पुलिस का दबाव बढ़ने पर नरेश और विजया ने अग्रिम जमानत पाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार चतुर्वेदी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। ससुर और सास की अग्रिम जमानत अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां ने खारिज कर दी है।