आगरा। 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शाहगंज के शिव नगर गाटर वाली गली निवासी शाहिद उस्मानी को दोषी पाया। एडीजे-28 ने साक्ष्य के आधार पर दोषी को 20 साल कारावास और 56 हजार रुपये के दंड की सजा सुनाई।
थाना शाहगंज में 13 मार्च 2023 को बालिका की मां ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनकी 10 वर्षीय बेटी घर से शौच के लिए निकली थी। इस दौरान आरोपी शाहिद उस्मानी ने बेटी को पकड़ लिया। उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। घटना के बाद बालिका ने परिजन को जानकारी दी। मामले में पुलिस ने 24 दिनों के अंदर विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में पेश कर दी।