कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं। सुन्नगढ़ी क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 4 अगस्त 2023 को अपने छोटे भाई के साथ घर पर थी। उसके माता-पिता बाहर गए हुए थे। इसी बीच क्षेत्र का निवासी जागेश रात्रि 8 बजे घर में घुस आया और तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। माता-पिता के आने पर किशोरी ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी। इसके बाद उसकी मां ने थाने में पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी जब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो पीड़िता ने न्याय पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज के आदेश दिएए।