मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में आठ साल पहले पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने वाले कन्हैया निवासी इटावा रोड को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां के मुकदमे की सुनवाई करने के बाद यह निर्णय सुनाया है।
थानाध्यक्ष बेवर बेनीमाधव त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस पार्टी तीन अक्तूबर 2016 को रात में अपराधियों की तलाश कर रही थी। रात में एक संदिग्ध को पुलिस पार्टी ने रोका तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करके कन्हैया निवासी इटावा रोड को पकड़ लिया। पुलिस ने उसको चार अक् तूबर को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष बेनीमाधव त्रिपाठी ने जांच करने के बाद 21 फरवरी 2017 को चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कन्हैया केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने उसको सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज प्रथम मुनव्वर जहां द्वारा कन्हैया को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई है।