कासगंज । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सोरोंजी थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी कक्षा 9 में पढ़ती है। वह कंप्यूटर की कोचिंग करने के लिए सेंटर जाती थी। उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र कौशन से उसकी जान पहचान हो गई और बातचीत शुरू हो गई। इस दौरान बीते 20 अप्रैल 2023 को कौशल उसे बहला फुसला कर अपने मित्र सुरेंद्र के यहां ले गया। जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके अश्लील फोटो भी खींच लिया। इसके बाद फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसे बार-बार बुलाने का प्रयास करने लगा। जब किशोरी नहीं आई तो उसके जीजा के मोबाइल पर उसके फोटो डालने के साथ इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दी। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। इस पर मां ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। सुरेंद्र ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता संजीव दरक ने मामले की पैरवी की और जमानत का विरोध किया । इस के बाद कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खरिज कर दी।