कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहावर के गांव हीरापुर निवासी विनोद 12 अगस्त 2025 को जंगल गए थे। पहले से घात लगाए बैठे सुनील, नीतेश, नितिन व मंजू देवी ने घेर लिया था। लाठी-डंडों से मारपीट करने लगे। तभी नितिन ने जान से मारने की नियत से उनके पेट में चाकू मार दिया। विनोद शोर मचाते हुए घर की तरफ दौडे। शोर सुनकर पत्नी कश्मीरा देवी, भाई अमित वहां पहुंचे। विनोद खून से लथपथ खेत में पड़े मिले। पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी सुनील व नीतेश ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली थी।