कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने किशोरी पर जानलेवा हमला एवं दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी युवक की जमानत नहीं दी। उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सोरोंजी क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 19 फरवरी 2023 को अपने घर पर खाना बना रही थी। इसी बीच गांव का ही युवक गोपाल चाकू लेकर घर में घुस आया ओर किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर बालों से पकड़कर उसे जमीन पर पटक कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। उसकी चीख सुनकर उसके पिता व गांव के लोग आ गए तो उसने किशोरी को चाकू मार दिया। इसके साथ ही युवक के परिवार के प्रेमपाल, रामपाल, श्रीपाल सिंह, श्यामपाल व राधे अपने हाथों मे लाठी डंडा फरसा आदि से उसके पिता के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे वह घायल हो गए। मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी गाेपाल ने अपनी जमानत के लिए अर्जी डाली। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने की। उन्होंने जमानत का विरोध किया।