छेड़खानी, तेजाब डालने की धमकी और घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव अदुकी निवासी गौतम ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने जमानत मंजूर कर रिहाई के आदेश दिए। मामला खंदौली थाने का है। किशोरी की मां ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि गौतम उनकी 15 वर्षीय बेटी को परेशान कर रहा था। 14 जुलाई की सुबह बेटी स्कूल जा रही थी। रास्ते में आरोपी ने हाथ पकड़कर अश्लील हरकत की और शादी का दबाव बनाया। विरोध पर तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की धमकी दी। 15 जुलाई को आरोपी उनके घर में घुस गया और पुत्र की पिटाई कर उसे घायल कर दिया था।