कासगंज। जिला सत्र न्यायाधाीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ढोलना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती बीते 23 दिसंबर 2023 को अपने परचून की दुकान पर बैठी थी। गांव के नरेश व नितिन निवासी गढ़ी वहां पहुंच गए। दोनों उसे दुकान के अंदर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी नरेश ने अपनी जमानत अर्जी काेर्ट में डाली। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।