आगरा। चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-6 आतिफ सिद्दकी ने थाना रकाबगंज क्षेत्र के रोडवेज क्वार्टर निवासी आरोपी प्रमोद कुमार को अदालत में तलब करने के आदेश दे दिए। सदर थाना क्षेत्र के न्यू जनता कॉलोनी निवासी शिवनाथ सिंह ने दायर वाद में आरोप लगाया कि वह और प्रमोद कुमार दोनों उत्तर प्रदेश परिवहन में नौकरी करते करते थे। इस वजह से दोनों के बीच दोस्ती हो गई। प्रमोद ने जरूरत पड़ने पर 8 लाख रुपयों की मांग की। 2 फरवरी 2025 को भरोसा कर उसे रुपये दे दिए। तगादा करने पर चेक दिया। बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।