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सुअर चोरी का केस: 27 साल चली सुनवाई, न वादी आया न पुलिसकर्मी; अब बरी हो सके किशन

Fri, 28 Aug 2026 11:07 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

सुअर चोरी के 1998 के मामले में 27 साल बाद अदालत ने आरोपी किशन को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मुकदमे के दौरान वादी, चश्मदीद गवाह, विवेचक और अन्य पुलिसकर्मी अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं हुए, जबकि एक गवाह अपने बयान से मुकर गया।
 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में सुअर चोरी और बरामदगी के मामले में 27 साल तक वादी और कोई पुलिसकर्मी गवाही देने अदालत नहीं पहुंचे। एक गवाह हाजिर हुआ वह भी मुकर गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आतिफ सिद्दीकी ने थाना सदर क्षेत्र के गुम्मट रोड निवासी आरोपी किशन को बरी कर दिया। थाना रकाबगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ईदगाह के कुतलूपुर निवासी चंद्रमोहन ने 2 मई, 1998 को आरोप लगाया कि ऑटो से आए तीन युवकों ने उनका सुअर चोरी कर लिया। आरोपी किशोर, मोती और संजीव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। घटना के वादी और चश्मदीद गवाहों, विवेचक व अन्य पुलिसकर्मी अदालत में कभी हाजिर नहीं हुए।
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