आगरा। पुलिस ने आरोपियों से डोडा पाउडर (अफीम चूरा) बरामद करने के मामले में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विवेक कुमार ने थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव तुलसी पुरा निवासी रजनी, मुन्नी और वीरपाल सिंह को ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश किए। थाना फतेहपुर सीकरी में 2014 में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी।