कासगंज। कोर्ट ने मारपीट के दोषी को न्यायालय उठने की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने तसब्बर हुसैन निवासी मोहल्ला मोहन के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। पुलिस की पैरवी के चलते उसका दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास का सजा में प्रावधान किया है।