फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दुराचारी को 20 साल की कैद

विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
विज्ञापन
मथुरा। नौ साल पूर्व किशोरी के साथ दुराचार करने के मामले में युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने 20 साल की कैद और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। 24 जुलाई 2008 की रात को जमुनापार क्षेत्र से एक किशोरी को मिंटू निवासी कुआं गली अपने दोस्त दिनेश के साथ बहला-फुसला कर ले गया था। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित के परिजनों ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की के बरामद होने के बाद मिंटू को गिरफ्तार किया गया। किशोरी के बयानों के आधार पर आरोपी मिंटू पर दुराचार का मुकदमा चला। मामले में उसके साथी दिनेश को निर्दोष पाया गया। शनिवार को एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मिंटू को दुराचार के मामले में 20 साल की कैद और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले संबंधी यह जानकारी एडीजीसी प्रवीन कुमार सिंह ने दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें