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Agra News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 5 साल कारावास

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आगरा। दो साल पहले बुजुर्ग की मौत के मामले में अदालत ने थाना बरहन क्षेत्र के गांव सराय जयराम निवासी चालक संदीप को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी माना है। एडीजे-23 अमित कुमार यादव ने दोषी को 5 साल कारावास के साथ 11.5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, लक्ष्मीपुरम निवासी वीरेंद्र सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 5 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे अपने बाबा लालाराम को बाइक पर बैठाकर रामबाग घाट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कटरा वजीर खां के पास तेज रफ्तार में आ रही हाइड्रा मशीन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक संदीप भागने लगे लेकिन स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। बाबा को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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