आगरा। प्रधान का चुनाव हारने से नाराज होकर आरोपियों के विजयी पक्ष के लोगों से मारपीट मामले में अदालत ने थाना अछनेरा क्षेत्र के गांव बसैया राजपूत निवासी बलवीर सिंह उर्फ बल्लो, हरदम सिंह, राधेश्याम उर्फ गुड्डा, निरंजन और टीकम सिंह को दोषी माना है। एडीजे-1 ने 3-3 साल कारावास के साथ 77,500 रुपये की सजा सुनाई। जबकि दो आरोपी लाखन और रामचरन की मौत हो गई हैं। थाना अछनेरा में दर्ज केस के अनुसार बसैया राजपूत निवासी शेर सिंह ने आरोप लगाया था कि भतीजे राजन सिंह ने प्रधानी का चुनाव लड़ा था। दूसरे पक्ष का प्रत्याशी साहब सिंह चुनाव हार गया। 10 जुलाई 2000 की सुबह करीब 9 बजे प्रधान राजन सिंह के भाई राजपाल सिंह, रमेश सिंह और हाकिम सिंह पूर्व प्रधान गंगाराम के घर जा रहे थे। रास्ते में आरोपियों ने लाठी- डंडे से हमला कर घायल कर दिया। संवाद