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नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

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Penalty - फोटो : demo pic
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एटा। न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने विचाराधीन खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित वादों का निस्तारण किया। इस दौरान नमूना फेल होने पर अर्थदंड लगाया। दूध का नमूना फेल होने से संबंधित वाद में विपक्षी भजन लाल निवासी इनायत गंज डा. हबीबगंज थाना गंगीरी जिला अलीगढ़ पर 25 हजार रुपये गोपालक मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लि0 ग्राम नगला रंजीत पोस्ट जलालपुर साथल पर एक लाख का अर्थदंड लगाया। बर्फी का नमूना फेल होने पर संबंधित वाद में विपक्षी राजीव कुमार निवासी मोहल्ला सुदर्शन दास अलीगंज पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।
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