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शराब की दुकान के लिए हैसियत प्रमाण पत्र को मारामारी

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शराब - फोटो : डेमो
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मथुरा। नई आबकारी नीति के अंतर्गत शराब की दुकान के लिए अब हैसियत प्रमाण पत्र को मारामारी हो रही है। ऑनलाइन लाटरी सिस्टम में आवेदन के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इससे शराब व्यवसायी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर नजर आने लगे हैं। नई आबकारी नीति एक अप्रैल से प्रभावी होने जा रही है। इसके अमल में आने की प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई है। नई नीति के मुताबिक अब शराब की दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। व्यवसायियों को ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से ही दुकान आवंटित होंगी। इसमें भी एक व्यक्ति अधिकतम दो दुकान ही ले सकेगा। लाटरी के लिए आवेदन में हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता ने पुराने शराब व्यवसायियों की नींद उड़ा दी है। जिले में 204 देशी शराब की दुकान हैं, जबकि 203 विदेशी, 231 वीयर, 10 मॉडल शॉप और 59 दुकानें भांग की हैं। इनका लाइसेंस पाने की प्रक्रिया में दुकान को निर्धारित कीमत के बराबर हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा। जिनके पास इतनी अचल संपत्ति नहीं हैं वह इसे लेकर ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल हैसियत प्रमाण पत्र की गहमागहमी तहसीलों पर नजर आ रही है। संभावना है कि इससे इस बार आवेदन करने वालों की संख्या में भी कटौती हो सकती है।
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