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Agra News: नशीले पदार्थ की बिक्री के दोषी को 11 साल की सजा

Tue, 20 Feb 2024 10:48 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव के न्यायालय ने नशीला पदार्थ बेचने के दोषी को 11 वर्ष का करावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।मोहल्ला भीम नगर गड्डा मोहल्ला के निवासी नवीन को पुलिस ने 13 अप्रैल 2016 की रात को ती चाडी मार्ग से 700 ग्राम नशीला पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। इसके पास से तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने मामले की पैरवी की । कोर्ट ने धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
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आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा

आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल की सजाकासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय विजय कुमार तृतीय के न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थ ठंड लगाया।
गंजडुंडवारा पुलिस ने 20 फरवरी को राहुल को अल्हेपुर नहर पुलिया से तमंचा सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा 27 आयुध अधिनियम मैं तीन वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी। संवाद
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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल की सजा
कासगंज।अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
कासगंज क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग बालिका को 13 जुलाई 2019 को गांव का ही निवासी विशाल उसके अगवा कर ले गया। बालिका अपने साथ एक जोड़ी चांदी की पाजेब सोने के कुंडल एवं 5700 रुपये भी ले गई। युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया विशेष लोक अभियोजक हरिओम ने मामले की पैैरवी की। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा 3/4 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।


नशीला पदार्थ के दोषी को तीन माह का कारावास

नशीला पदार्थ के दोषी को तीन माह का कारावास कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव के न्यायालय ने नशीला पदार्थ विक्री के दोषी को तीन माह का कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार का अर्थदंड लगाया है। मोहल्ला सिटी के निवासी गब्बर को 1 जनवरी 2004 को पुलिस ने चामुंडा मंदिर के गेट से पकडा। पुलिस को उसके पास से 25 पुड़िया नशीला पदार्थ मिला।पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने मामले की पैरवी की । कोर्ट में धारा 22 के तहत दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने उसे तीन माह का कारावास और 2000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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