मथुरा। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी शिवनाथ सिंह पर राज्य सूचना आयुक्त ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसकी वसूली वेतन से करने के आदेश डीएम को दिए गए हैं।
10 साल पहले सीतापुर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी रहे शिवनाथ सिंह से जनसूचना अधिनियम 2005 के तहत जानकारियां मांगी गई थी। चार साल तक चली राज्य सूचना आयोग की प्रक्रिया के तहत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। जुर्माना तय होने की प्रक्रिया शुरू होने पर सूचनाएं दी गई, लेकिन मांगी गई सूचनाएं वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने शिवनाथ सिंह पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
डीएम सीतापुर को उनके वेतन से अर्थदंड की राशि काटने के आदेश दिए। वर्तमान में शिवनाथ सिंह की तैनाती मथुरा में इसी पद पर होने के कारण राज्य सूचना आयुक्त के फैसले के अनुपालन में सीतापुर जिला प्रशासन ने मामला मथुरा डीएम को भेजा है। इस पर प्रभारी अधिकारी जनसूचना एडीएम कानून व्यवस्था रमेशचंद ने उपरोक्त आदेश के अनुपालन के लिए बीएसए को निर्देशित कर दिया है।