फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Tue, 23 Jul 2024 10:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। थाना किशनी के एक गांव में दो साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
विज्ञापन

थाना किशनी के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी के साथ प्रेम कुमार जाटव निवासी नगला दलफ कलां ने कई दिनों तक दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती होने पर उसको बच्चा गिराने की दवा जबरन खिला दी। किशोरी की हालत खराब होने पर उसके पिता ने पूछा तो उसने सारी बात अपने पिता को बताई। किशोरी के पिता ने 17 फरवरी 2022 को प्रेमकुमार जाटव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस ने प्रेमकुमार को जेल भेज दिया। जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार यादव ने वादी, पीड़िता, विवेचक, चिकित्सक की गवाही कराई। गवाही के आधार पर प्रेमकुमार को किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने आरोपी प्रेमकुमार जाटव को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं होने के कारण प्रेमकुमार को पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा।
विज्ञापन



किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने न्यायालय में गवाही दी। गवाही के दौरान आरोपी प्रेमकुमार की पहचान की। बताया कि वह एक बच्ची का पिता भी है। उसने धमकाकर कई दिनों तक उसके साथ बुरा काम किया। माता पिता से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। बच्चा ठहरने पर उसको जबरदस्ती बच्चा गिराने की दवा खिलाई। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह लगातार मानसिक तनाव में रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें