लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को आशियाना सामूहिक दुराचार मामले में उम्रकैद की सजा पाए फैजान उर्फ फज्जू को कोई खास राहत नहीं दी। लेकिन कोर्ट ने सजायाफ्ता फैजान की अपील को विचारार्थ मंजूर करते हुए निचली अदालत से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया है। फैजान की अपील पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी, इस बीच शासकीय अधिवक्ता आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन व न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने फैजान की अपील पर दिया। गौरतलब है कि सत्र अदालत ने आशियाना सामूहिक दुराचार मामले में 22 जनवरी को फैजान को आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए फैजान ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। इसके साथ ही जमानत अर्जी भी दाखिल की गई। इस पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को आपत्ति दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को सूचीबद्ध करने को कहा है।