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IOA: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आईओए का प्रशासन चलाने के लिए करेंगे तटस्थ व्यक्ति की नियुक्ति

Mon, 19 Sep 2022 10:07 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

नरिंदर बत्रा के आईओए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आईओसी ने कहा था कि वह कार्यकारी और अंतरिम अध्यक्ष को मान्यता नहीं देगी। सभी मामलों को लेकर महासचिव राजीव मेहता से चर्चा की जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट में IOA के मामले पर सुनवाई हुई - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा- भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का प्रशासन चलाने के लिए तटस्थ व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही खेल सचिव को इस मामले में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) से बात करते के लिए निर्देश दिया। आईओसी ने 8 सितंबर को आईओए को चेतावनी दी थी कि संचालन से संबंधित सभी मामलों को सुलझाएं और दिसंबर तक चुनाव कराएं। अन्यथा आईओए को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
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नरिंदर बत्रा के आईओए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आईओसी ने कहा था कि वह कार्यकारी और अंतरिम अध्यक्ष को मान्यता नहीं देगी। सभी मामलों को लेकर महासचिव राजीव मेहता से चर्चा की जाएगी।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की पीठ ने खेल सचिव से कहा- आईओसी में ओलंपिक एकजुटता और अनापत्ति प्रमाणपत्र संबंध निदेशक से बातचीत करें और अगली सुनवाई पर कोर्ट में आएं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- आईओए के संविधान संशोधन और चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा सुझाव दिया कि तटस्थ व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, जो आईओसी से 8 सितंबर के पत्र के संबंध में समन्वय करे।
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