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सागर धनखड़ मौत मामला: पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Fri, 20 Feb 2026 02:56 PM IST
Mayank Tripathi स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
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सुशील कुमार - फोटो : IANS
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विस्तार
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पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले पर 4 मई को सुनवाई होगी। सुशील कुमार ने 6 फरवरी को रोहिणी कोर्ट द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुशील कुमार मई 2021 में हुए सागर हत्याकांड में आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी सुशील कुमार की जमानत
राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में 13 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सागर धनखड़ के पिता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को स्वीकार किया था। याचिका में सुशील कुमार को जमानत देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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2021 में हुई थी धनखड़ की मौत
सुशील कुमार और अन्य लोगों पर 4 मई 2021 को कथित संपत्ति विवाद को लेकर शहर के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग स्थल में हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दो दोस्तों सोनू तथा अमित कुमार पर हमला करने का आरोप है। सागर धनखड़ की मौत के बाद 18 दिनों तक फरार रहने के पश्चात सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, 18 दिनों तक चले इस लुका-छिपी के दौरान सुशील कुमार ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की यात्रा की थी। अंततः उन्हें दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां वे कुछ नकदी लेने गए थे और उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से स्कूटी भी उधार ली थी।

अक्तूबर 2022 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने सुशील कुमार और 17 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे मुकदमे की औपचारिक शुरुआत हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिनमें हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल हैं।

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