फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आंध्र सरकार ने सिंधु के लिए बदला कानून, बनेंगीं डिप्टी कलेक्टर

Fri, 19 May 2017 08:53 PM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक तिवारी
विज्ञापन
पीवी सिंधू - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
आंध्रप्रदेश विधानसभा में आज राज्य लोक सेवा अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु को सरकार में ग्रुप-1 के डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने का विधेयक पारित किया गया है। 
विज्ञापन


आंध्र में (सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और कर्मचारी पैटर्न और वेतन संरचना के नियम) एक्ट 1994 के कुछ प्रावधानों में बैडमिंटन खिलाड़ी की नियुक्ति को रोक दिया था क्योंकि इसके पीछे आयोग का तर्क था कि सार्वजनिक सेवा में किसी भी भर्ती को केवल एपी लोक सेवा आयोग, चयन के जरिए ही होना चाहिए। आंध्रप्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के रूप में सीधे पीवी सिंधु की नियुक्ति के लिए पूर्व कानून की धारा 4 में संशोधन करने का फैसला लिया है। 

राज्य वित्त मंत्री यानामल रामकृष्णनुडू ने इस अधिनियम में संशोधन करके विधानसभा में विधेयक पेश किया। विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया है। बता दें कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी विधेयक को सभी की सहमति से पारित किया गया है। 
विज्ञापन


राज्य के सीएम एन चंद्राबाबू नायडू ने इस मौके पर राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि सरकार सिंधु को राज्य के खेल राजदूत के रूप में नियु्क्त करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अन्य योग्य एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भी देंगी।

आपको बता दें कि पिछले साल ओलंपिक में सिंधु की सफलता के बाद आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त, 2016 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें  सिंधु को उनकी पसंद के एक ग्रुप-1 (राजपत्रित अधिकारी) पद की पेशकश की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें