फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

WFI: दिल्ली हाईकोर्ट से बजरंग और विनेश को लगा झटका, डब्ल्यूएफआई चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई

Tue, 02 Dec 2025 02:30 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पहलवानों ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई चुनाव अच्छे और पारदर्शी माहौल में नहीं हुए थे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कमियों और अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।
विज्ञापन
बजरंग, विनेश और साक्षी - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सत्यवर्त कादियान जैसे शीर्ष पहलवानों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव को चुनौती देने वाली इन पहलवानों की याचिका को खारिज कर दिया है। ये सभी पहलवान कई बार कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए जिस कारण हाईकोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। 

विज्ञापन

संजय सिंह ने जीता था चुनाव
डब्ल्यूएफआई के चुनावों में संजय सिंह ने अनीता श्योराण को हराकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। अनीता को इन शीर्ष पहलवानों का समर्थन हासिल था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने 27 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई की और देखा कि कोई भी याचिकाकर्ता सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद नहीं है। जब सुनवाई आगे बढ़ी तो पता चला कि ये पहलवान पिछली दो सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,  लगता है कि इस मामले को आगे ले जाने में याचिकाकर्ताओं की कोई रूचि नहीं है।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर याचिका रद्द हुई
पहलवानों ने आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएफआई चुनाव अच्छे और पारदर्शी माहौल में नहीं हुए थे। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कमियों और अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ताओं के बार बार सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के कारण अदालत ने याचिका रद्द कर दी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें