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High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, भारतीय मुक्केबाजी संघ का चुनाव 21 अगस्त को कराने की अनुमति दी

Mon, 18 Aug 2025 09:27 PM IST
Mayank Tripathi स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

अदालत हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ, मध्य प्रदेश एमेच्योर मुक्केबाजी संघ और गुजरात मुक्केबाजी संघ की दलीलें सुन रही थी जिन्होंने बीएफआई की अंतरिम समिति के चुनाव कराने के फैसले और नए संविधान की वैधता को चुनौती दी है।
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कोर्ट फैसला - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय मुक्केबाजी संघ (बीएफआई) 21 अगस्त को अपना चुनाव करा सकता है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करन ने स्पष्ट किया कि चुनाव नतीजे मामले में आने वाले फैसले के अधीन होंगे। अदालत हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ, मध्य प्रदेश एमेच्योर मुक्केबाजी संघ और गुजरात मुक्केबाजी संघ की दलीलें सुन रही थी जिन्होंने बीएफआई की अंतरिम समिति के चुनाव कराने के फैसले और नए संविधान की वैधता को चुनौती दी है।
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अदालत ने कहा, 'ये चुनाव 21 अगस्त को हो रहे हैं। मैं इस मामले की अंतिम सुनवाई करूंगा, मैं इसकी किश्तों में सुनवाई नहीं करूंगा। आप (बीएफआई)अपने चुनावों के मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं, तो मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि यह रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा और यदि आपने कुछ कानून से इतर किया है, तो अदालत उस पर संज्ञान लेगी और आदेश पारित करेगी। अब खेल, खेल नहीं रह गया है, वास्तव में यह राजनीति है।' अप्रैल में, इस खेल की अंतरराष्ट्रीय शासी संस्था, विश्व मुक्केबाजी ने भारतीय मुक्केबाजी के दैनिक मामलों के प्रबंधन के लिए अंतरिम समिति का गठन किया था और चुनाव कराने के लिए जुलाई में 31 अगस्त की समय सीमा तय की थी।
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