दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान हुई धोखाधड़ी, जालसाजी और षडयंत्र रचने के आरोपी कलमाडी पर आरोप तय करने के आदेश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश तलवंत सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन समिति के पूर्व महासचिव ललित भनोट और नौ अन्य के खिलाफ स्विटजरलैंड की कंपनी स्विस टाइमिंग ओमेगा को गलत ढंग से ठेका देने के मामले में आरोप तय करने को कहा गया है।
कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत इन लोगों पर आपराधिक षड़यंत्र और जालसाजी जैसे मामले बनते है। और इस संबंध में दस जनवरी तक सभी आरोपियों के खिलाफ सुबह साढे दस बजे तक औपचारिक रूप से आरोप तय हो जाने चाहिए। इनमें से कोई भी अब खेल संस्था से नहीं जुड़ा है। इसके अलावा दो निर्माण कंपनियों के प्रमोटर पी डी आर्या व एके मदान तथा एके रेड्डी और स्विस टाइमिंग भी इस मामले में आरोपी हैं।