बांबे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्राजक्ता सावंत के अगले दो टूर्नामेंटों में आने वाले खर्च को महाराष्ट्र सरकार से उठाने को कहा है। बैडमिंटन एसोसिएशन आफ इंडिया (बाई) ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्राजक्ता का खर्च उठाने से यह कहते हुए मना कर दिया कि प्राजक्ता उनसे मान्यता प्राप्त हैं ही नहीं।
गौरतलब है कि 19 वर्षीय प्राजक्ता ने राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आल इंडिया नेशनल कोचिंग कैंप में हिस्सा लेने से रोकने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा रखा है।
उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह और न्यायमूर्ति एवी मोहता की खंडपीठ गोपीचंद के खिलाफ प्रजक्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्हें हैदराबाद में गोपीचंद की अकादमी में चल रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में प्रवेश से रोक दिया गया था।