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Shimla News: चरस के मामले में महिला को जेल में रहना होगा

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शिमला। जिला अदालत ने एनडीपीएस के मामले में एक महिला आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जिला मंडी के तहसील करसोग की इंदिरा देवी को जमानत पर रिहा करने से इनकार किया है। यह मामला 21 अगस्त 2024 को सदर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पुलिस टीम ने आईजीएमसी अस्पताल के पास आरोपी इंदिरा देवी और सह आरोपी अनीश कुमार के कब्जे से 1.100 किलोग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिलहाल इंदिरा देवी कैथू जेल में बंद है। अदालत ने उसकी दूसरी बार जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। संवाद
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